रुड़की 10 अक्टूबर( संजय सैनी संवाददाता गोविंद कृपा रुड़की) पैरा लीगल वालंटियर संजीव कुमार सैनी ने आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम खटका में आशाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूक शिविर किया। जिसमें बालिकाओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि एवं नंदा देवी गोरा के फॉर्म के बारे में जानकारी दी । इसके साथ-साथ स्थाई लोक अदालत तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया। पैरा वॉलिंटियर संजीव सैनी ने इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता को प्रदान अधिकारों के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि कोई हमें खराब वस्तु दे देता है और गारंटी के अनुसार उसे बदलता भी नहीं है तो उसके लिए हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के तहत एप्लीकेशन देकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं उन्होंने उपस्थित लोगों से जागरूक बनने के लिए अपील करते हुए कहा कि जब आप कोई भी वस्तु कोई भी उपकरण बाजार से खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल अवश्य ले जिससे वस्तु खराब निकलने पर उसको वापस किया जा सके। यह आपका अधिकार है और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के अंतर्गत आप सेवा में कमी के विषय में दुकानदार या किसी भी सेवा प्रदाता के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण आयोग में मुकदमा कर अपने नुकसान के लिए भरपाई पा सकते हैं।
इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को विभिन्न विषयों की जानकारी दी थी ।
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