महंत कमलानंद के हमलावर गिरीशानंद को 7 वर्ष की हुई सजा

कल्याण कमल आश्रम के महंत पर हमला करने वाले शिष्य गिरिशानंद  को 7 वर्षों की सजा


हरिद्वार 18 अप्रैल ( संजय वर्मा ) स्थित श्री कल्याण आश्रम के परमाध्यक्ष पर जानलेवा हमला करने के मामले में  चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के श्रीवास्तव ने उनके शिष्य को दोषी  पाते हुए 7 साल की कठोर कैद तथा दस हजार रुपए अर्थदण्ड  की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि 30 में 2022 को श्री कल्याण आश्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कमलानंद गिरी अपने आसान दारी राकेश के साथ प्रतिदिन की तरह एक नंबर ठोकर पर मछली को आटा खिलाने के लिए गए थे तभी अचानक वहां पर उनके शिष्य गिरीशानंद ने पीछे से आकर उनकी गर्दन पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया था।जिससे महामंडलेश्वर कमलानंद गिरी की गर्दन एवं  हाथ पर गंभीर चोटें आई थी। मौके पर मौजूद लोगों  एवं आसानदारी राकेश  ने उन्हें  बचाया था। आरोपी मौके से चाकू लेकर फरार होने में कामयाब हो गया था। घटना की रिपोर्ट राकेश पुत्र ओमप्रकाश ने 1 जून 2022 को नगर कोतवाली में दर्ज कराई थी । पुलिस ने आरोपी गिरीशानंद शिष्य स्वामी कमलानंद निवासी मुखिया गली भूपतवाला को 2 जून 2022 को गिरफ्तार किया था और उसके निशान देही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया था। मुकदमे वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर गुप्ता ने 6 गवाहों के बयान कराएं । दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने गिरीशानंद को अपने गुरु स्वामी कमलानंद गिरी पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाते हुए उसे 7 साल की कैद एवं 10000 रुपए की अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।


No comments:

Post a Comment

Featured Post

समाज के प्रति सेवा और सहयोग ही है रोटरी क्लब का संकल्प:- डा विशाल गर्ग

रोटरी क्लब कनखल ने पंतजलि योगधाम में किया छात्रों को भोजन वितरण उत्तरदायित्व के साथ समर्पण का प्रतीक है समाजसेवा-डा.विशाल गर्ग ह...