रुड़की 5 अक्टूबर( संजय सैनी संवाददाता गोविंद कृपा रुड़की) जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार की ओर से:-आज तहसील रुड़की के परिसर में पैरा लीगल वालंटियर संजीव कुमार सैनी ने विधिक जागरूकता शिविर लगाया जिसमें तहसील परिसर में आए लोगों को स्थाई लोक अदालत के बारे में बताएं स्थाई लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 ख की उप धारा (1) के अंतर्गत किया गया है . वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जनपद हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में स्थाई लोक अदालतों का गठन किया गया है संजीव सैनी ने बताया कि स्थाई लोक अदालत में निम्न मामलों का निस्तारण किया जाता है
सभी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस (उपयोगी सेवा) से संबंधित मामले जिन का मूल्यांकन एक करोड रुपए तक है तथा जिन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया है स्थाई लोक अदालत द्वारा निपटाए जाते हैं.
2. सभी फौजदारी मामले केवल सम नीय प्रकृति के हो तथा जिन्हें अभी तक किसी भी न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया है.
पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से अभिप्राय है.
1. वायु सड़क जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वाहन
के लिए यातायात सेवा
2. डाक बेतार या टेलीफोन सेवा
3.ऐसा संस्थान जो जनता को विद्युत प्रकाश या जल प्रदान करता है.
4. लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली.
5. अस्पताल या औषधालय में सेवा
6. बीमा सेवा
इस प्रकार के सभी वाद स्थाई लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर रोशनाबाद हरिद्वार में स्थित एडीआर भवन के प्रथम तल पर स्थित है मैं किसी भी कार्य दिवस सुबह 10:00 से 5:00 बजे तक अपना प्रार्थना पत्र एवं संबंधित वाद के दस्तावेज देकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं
No comments:
Post a Comment